बिहार सरकार ने आज कुछ प्रतिबंधों के साथ बिहार में लॉकडाउन समाप्ति की घोषणा की। ये नियम कल (9 जून) से 1 सप्ताह के लिए लागू होंगे।
इसके अंतर्गत एक दिन बीच करके (alternate days) पर सभी दुकानों को खोलने का प्रावधान किया गया है और इसकी जिम्मेदारी अपने अपने जिलों के जिलाधिकारियों को दी गयी है। इसी के आलोक में आज औरंगाबाद के जिलाधिकारी श्री सौरभ जोरवाल ने कैटेगरी वाइज दुकानों के खोलने से संबंधित गाइडलाइंस को जारी किया। ये नियम 09-06-2021 से 15-06-2021 तक लागू होंगे।
कौन सी दुकान कब खुलेगी?
(A) प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें- 24 घंटे
- दवा, मेडिकल, सभी अस्पताल एवं निजी क्लिनिक से संबंधित प्रतिष्ठान
- पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी
- ई-कॉमर्स सेवा
(A) प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें- 6 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक
- किराना दुकान
- डेयरी/दूध की दुकान
- सब्जी/फल के खुदरा दुकान
- सब्जी मंडी
- मीट एवं मछली की दुकान
- PDS की दुकान
- पशु चारा की दुकान
- अनाज मंडी
- आटा चक्की मिल
- कृषि यंत्र, उर्वरक, बीज, कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान
(B) सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें- 6 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक
- किताब एवं स्टेशनरी की दुकान
- चश्मे की दुकान
- ऑटोमोबाइल (सेल्स या सर्विस), टायर, ट्यूब एवं लुब्रिकेंट्स से संबंधित प्रतिष्ठान
- High Security Registration Plate की दुकान
- प्रदूषण जांच केंद्र
- साइकिल सेल्स एवं सर्विस
- मोची, जूता-चप्पल की दुकान
- निर्माण सामग्री के बिक्री और भंडारण से संबंधित प्रतिष्ठान
- इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गुड्स (सेल्स or सर्विस)
- सैलून/पार्लर की दुकान
- कपड़ा एवं रेडीमेड वस्त्र की दुकान
- ज्वेलरी की दुकान
(C) मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खुलने वाली दुकानें- 6 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक
- फर्नीचर की दुकान
- ड्राई क्लीनर्स की दुकान
- बर्तन की दुकान
- स्पोर्ट्स सामग्री की दुकान
- अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान जो लिस्ट में नहीं है।
इनके अलावा कुछ अपवाद भी शामिल है।

सभी दुकानों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कर्मियों एवं आगंतुकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था और सामाजिक दूरी को पालन करने के दुकान परिसर में 2 गज की दूरी पर सफेद वृत बनाना भी अनिवार्य है।
Source: Aurangabad Now