मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में लॉकडाउन को समाप्त कर दिया गया है और अब चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रकिया शुरू कर दी गयी है। राज्य सरकार ने अनलॉक 1 के तहत अब लोगों को नयीं छूटें दी हैं। ये नियम अगले 1 सप्ताह तक लागू रहेंगी।
क्या क्या हुआ है बदलाव?
इस नए अनलॉक के गाइडलाइंस ये रहे-
- सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ 4:00 अपराह्न तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा।
- सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच करके (alternate) प्रातः 6:00 से शाम 5:00 बजे तक खुल सकेंगे। जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे।
- आवश्यक वस्तु एवं सेवा वाले प्रतिष्ठान जैसे बैंक, बीमा, औद्योगिक एवं निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स, कुरियर, कृषि से जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्ट और केबल सेवाए, पेट्रोल पंप, एलपीजी, कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस, फल एवं सब्जी बीज कीटनाशक और खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस, मछली, दूध प्रातः 6:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे।
- सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी।
- सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी।
- रेस्टोरेंट्स का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक होगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे टेक अवे के आधार पर चल सकते हैं।
- अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य) के निर्माण एवं वितरण, सरकारी एवं निजी दवा की दुकानें, मेडिकल नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।
- सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे।
- सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित रहेगा।
- सिनेमा हॉल, स्टेडियम, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल पार्क, उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे।
- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन चाहे वह सरकारी या निजी हो, पर रोक रहेगी।
- विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किया जा सकेंगे।
- राज्य में संध्या 7:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य गतिविधियों में संलग्न वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन, वैसे वाहन जिन्हें किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज या ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग हों और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने वाले सरकारी सेवकों एवं अंतरराज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहनों को नाइट कर्फ्यू में छूट दी गयी है।
- निजी वाहनों के परिचालन और पैदल आवागमन (नाईट कर्फ़्यू अवधि को छोड़कर) पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
पूरे गाइडलाइंस को विस्तार से पढ़ने के लिए आप बिहार सरकार गृह मंत्रालय के वेबसाइट पर जा सकते हैं।



नोट: सारे नियम राज्य सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार प्रकाशित किये गए हैं। इस पोस्ट में टंकण/या अन्य त्रुटियां शामिल हो सकती हैं।
Source: Aurangabad Now