Sidebar Logo ×

औरंगाबाद सहित 8 जिलों में बालू खनन टेंडर पर लगी रोक, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जताई थी आपत्ति

Aurangabad Now Desk

Aurangabad Now Desk

पटना, Oct 29, 2021 (अपडेटेड Oct 30, 2021 12:28 AM बजे)

स्टोरी हाइलाइट्स

ग्रीन ट्रिब्यूनल की आपत्ति के बाद राज्य में बालू घाटों की निविदा प्रक्रिया पर रोक

इस मामले में विभाग ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर करेगी अपील

पुराने पर्यावरण प्रमाण पत्रों के आधार पर बालू घाटों की निविदा की वजह से अटक गया मामला

बिहार का पीला सोना कहे जाने वाले बालू की खनन के लिए औरंगाबाद सहित राज्य के 8 जिलों की चल रही टेंडर प्रकिया फिलहाल अटक गयी है। ग्रीन ट्रिब्यूनल की आपत्ति के बाद अब राज्य में बालू घाटों की निविदा प्रक्रिया को रोक दिया गया है। निविदा प्रक्रिया पर रोक से जुड़ा आदेश खान एवं भूतत्व विभाग ने जारी कर दिया है। विभाग ने ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से 25 अक्टूबर को पारित किए गए आदेश के आधार पर रोक लगाई है। अब इस मामले में विभाग ट्रिब्यूनल के अंदर अपील करेगा। 

आपको बता दें कि राज्य में बालू की कमी को देखते हुए सरकार ने पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक के जरिए बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव पास किया था। आदेश दिया गया था कि जिनके पास से पहले से पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र हैं वह इन जिलों में बालू घाटों की निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। सरकार ने निविदा का काम खनन विभाग को सौंपा था। सरकार के इस फैसले के बाद औरंगाबाद के अलावे भोजपुर, सारण, पटना, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय में निविदा की प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस निविदा प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। ट्रिब्यूनल का कहना था कि पुराने पर्यावरण प्रमाण पत्रों के आधार पर बालू घाटों की निविदा कैसे की जा सकती है। ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद राज्य सरकार ने इस मामले में कानूनी सलाह ली और विवाद से बचने के लिए निविदा की प्रक्रिया को तत्काल स्थगित कर दिया। 

आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो निर्देश दिया उसके बाद अब विभाग में टेंडर प्रक्रिया को रोक दिया है। 28 अक्टूबर तक के का समय उन संवेदक को को दिया गया था अब ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ सरकार अपील में जाएगी। विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर के मुताबिक के 16 जिलों में बंदोबस्ती का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर को मंजूर किया था। 8 जिलों में 50 फ़ीसदी अतिरिक्त शुल्क के साथ बंदोबस्ती होनी थी लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद अब इस पर आगे बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

Source: फर्स्ट बिहार

औरंगाबाद, बिहार की सभी लेटेस्ट खबरों और विडियोज को देखने के लिए लाइक करिए हमारा फेसबुक पेज , आप हमें Google News पर भी फॉलो कर सकते हैं।
Subscribe Telegram Channel
Loading Comments