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सिटीजन रिपोर्टर
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देव प्रखंड अंतर्गत देव कार्तिक छठ पर्व के आयोजन को लेकर जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में हुई दूसरी मीटिंग में कड़ा निर्णय लिया गया है। तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए इस वर्ष देव प्रखंड में कार्तिक छठ मेला/महोत्सव का आयोजन रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ देव में छठ पूजा से संबंधित आयोजित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के कार्यक्रम/उद्घाटन/ सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मनोरंजन से संबंधित अन्य इवेंट्स का आयोजन नहीं किया जाएगा।
पुराने आंकड़ों को देखें तो ये पता चलता है कि देव छठ मेला में लगभग 15 से 20 लाख श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं। जिस तरह से विश्व के कई देशों जैसे कि चीन, ब्रिटेन, रूस इत्यादि में कोविड का प्रकोप फिर से बढ़ता जा रहा है और वहीं कई देशों में लॉकडाउन, स्कूलों की बंदी, एयरपोर्ट का परिचालन आदि बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है उसे ध्यान में रखते हुए बैठक में कार्तिक छठ मेले को रद्द करने का निर्णय लिया गया है।
Image: मीटिंग में शामिल अधिकारीगण
मीटिंग में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया है कि देव छठ पूजा में किसी भी श्रद्धालु को बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र (Vaccine Certificate) के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ छठ पूजा हेतु प्रत्येक श्रद्धालु के साथ परिवार के अधिकतम 2 से 3 सदस्यों की ही अनुमति रहेगी।
किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश मंदिर एवं तालाब क्षेत्र में वर्जित रहेगा। बाहर से आने वाले यात्रियों को NH 19 पर देव जाने वाले प्रवेश द्वार एवं देव प्रखंड के अन्य मार्गो से आने वाले यात्रियों को एंट्री प्वाइंट पर बैरिकेडिंग के माध्यम से रोका जाएगा।
NH 19 के विभिन्न स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी जिनके द्वारा बिना टीकाकरण के आए आगंतुकों को वापस भेज दिया जायेगा।
जिला पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि देव प्रखंड के शत प्रतिशत स्थानीय लोगों को कैंप लगाकर अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
छठ पूजा के दौरान केवल सूर्य मंदिर एवं सूर्य कुंड ही खुला रहेगा। छठ पूजा सादगी पूर्वक मनाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का सजावट आदि की व्यवस्था नहीं की जाएगी परंतु बिजली आदि की व्यवस्था रहेगी। जगह जगह पर श्रद्धालुओं को टेंट बांस, बल्ला, तंबू आदि लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मंदिर, तालाब एवं प्रखंड कार्यालय के इर्द गिर्द मकान मालिकों द्वारा बाहर से आए श्रद्धालुओं को बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र देखे आवास मुहैया नहीं कराया जाएगा। यदि बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के आवास मुहैया कराया जाता है तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी एवं इसके लिए मकान मालिक स्वयं जवाबदेह होंगे।
पुलिस प्रशासन एवं प्रखंड प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि आज की बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में माइकिंग के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही साथ जन प्रतिनिधियों, मंदिर के न्यास परिषद के सदस्यों एवं स्थानीय गणमान्य लोगों आदि के साथ समय समय पर बैठक की जाय एवं उन्हें भी बिना किसी समारोह के सादगी पूर्वक छठ पर्व मनाने के लिए बताया जाय।
बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा औरंगाबाद जिले के अगल बगल के जिलाधिकारियों एवं सीमावर्ती राज्यों के जिलाधिकारियों को भी देव प्रखंड में कार्तिक छठ पूजा का आयोजन सादगी से कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाने की सूचना देने का निर्णय लिया गया।
इस बैठक मेंजिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्र, उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार, अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी विजयंत कुमार, एसडीपीओ सदर गौतम शरण ओमी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मंजू प्रसाद, भूमि सुधार उप समाहर्ता अविनाश कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी सह डायरेक्टर डीआरडीए बालमुकुंद प्रसाद, वरीय उप समाहर्ता आलोक राय, जिला कल्याण पदाधिकारी असलम अली एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
Source: Aurangabad Now