बिहार सरकार की कैबिनेट (Bihar Cabinet Meeting) ने बुधवार को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति दे दी है।
बता दें कि अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी करने का फैसला लिया था। अब नये कानून के तहत मद्य निषेध से जुड़े कई नियमों को स्पष्ट किया गया है। आइये हम बिंदुवार जानते हैं कि नये कानून के तहत कितनी छूट मिली है और कहां पाबंदी की गई है-
- बिहार कैबिनेट से मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 पास होने से पहले पहले नियम था कि जिस भी घर से शराब मिलता था पूरे घर को सील कर दिया जाता था। अब इसमें बदलाव किया गया है।
- नये नियम के मुताबिक किसी परिसर में शराब का निर्माण, भंडारण, बोतल बिक्री या आयात-निर्यात किया जाता है तो वैसे में पूरे परिसर को सील कर दिया जाएगा।
- जहां शराब बरामद किया गया वो आवासीय परिसर है तो सिर्फ उस हिस्से को सील किया जाएगा, जहां से शराब मिला है। यानी पूरे घर को सील नहीं किया जाएगा।
- छावनी क्षेत्र और मिलिट्री स्टेशन में शराब स्टॉक और उपभोग करने की अनुमति दी जाएगी। मगर कैंटोनमेंट एरिया से बाहर किसी भी कार्यरत या रिटायर सैन्य अधिकारी को शराब सेवन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- मादक द्रव्य से जो वाहन लदे होंगे, उन्हें राज्य सीमा में घोषित चेकपोस्ट से ही आने-जाने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे वाहनों के लिए 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकलना जरूरी होगा।
- शराबबंदी कानून के तहत पहली बार पकड़े जाने पर जमानत देने के लिए धारा 436 के प्रावधान प्रभावी होंगे। कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील दायर की छूट मिल सकेगी। उत्पाद आयुक्त को 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना होगा।
24 घंटे कैमरे की निगरानी में होगा इथेनॉल का उत्पादन
प्रविधान के तहत, अनाज इथेनॉल (Ethenol Factory in Bihar) उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टलरी की गतिविधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संचालित होगी।
साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मादक द्रव्य से लदे वाहनों को राज्य सीमा में घोषित चेकपोस्ट से ही आने-जाने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों को हर हाल में 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना होगा। निर्धारित रूट पर जैसे ही शराब लदी गाड़ी राज्य की सीमा में प्रवेश करेगी इसमें डिजिटल लाक लग जाएगा।
Source: jagran.com